जबलपुर, 06 अप्रैल। अभिभावकों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई, बैग आदि खरीदने के लिये बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के अगले चरण में जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 11 और विद्यालयों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 65 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर कार्यालय ने वह सूची भी जारी की है, जिन जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हैं इस विद्यालयों में मेरिडियन स्कूल सिहोरा, राक फ़ोर्ड स्कूल महानंदा नगर, ब्रिटिश इनटरनेशनल स्कूल तेवर जबलपुर, सौरभ इन्टरनेशनल स्कूल तिलवारा, विंग्स आफ जाय स्कूल जबलपुर, जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल, लिटिल किंगडम स्कूल नेपियर टाउन, फ्लावर वैली किड्स एकेडमी शास्त्री नगर, बिलाबांग्स हाई इन्टरनेशनल स्कूल जबलपुर और Abbot beaten higher secondary school है ।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर दीपक सक्सेना के इस कदम की न केवल आम जनों ने सराहना की बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच भी चर्चा का विषय है।