हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से कहा- नौ से 11 बजे के बीच न हो जाम

कोलकाता, 18 जुलाई । तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई की रैली से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रैफिक को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि सोमवार को सुबह नौ बजे से 11 बजे तक मध्य कोलकाता और हाई कोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए।

गुरुवार को इस मामले में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में सुनवाई हुई। कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह सवाल उठाया था कि क्यों सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को धर्मतला में कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाती है, जबकि इससे पूरे क्षेत्र में भारी जाम और आम जनता को परेशानी होती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कितने दिन तक सड़कें बंद करके इस तरह के कार्यक्रमों को सहन किया जाएगा?

न्यायमूर्ति घोष ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार के कार्यक्रम के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के वकील से कहा कि आने वाले वर्षों में ऐसे आयोजनों के लिए शहर में शहीद मिनार, ब्रिगेड परेड ग्राउंड या अन्य वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया जाए।

कोर्ट के आदेशानुसार, सोमवार को सुबह आठ बजे तक रैली निकाली जा सकेगी। इसके बाद नौ बजे तक रैली जहां भी होगी, उसे वहीं पर स्थिर कर देना होगा। सुबह नौ बजे से 11 बजे के बीच किसी भी हालत में मध्य कोलकाता, हाई कोर्ट के आसपास और पांच किलोमीटर के दायरे में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस पर डाली गई है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 बजे के बाद रैली अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकती है। अब कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह रैली के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को इस तय समय सीमा में पूरी तरह नियंत्रित रखे।

गौरतलब है कि 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस हर वर्ष ‘शहीद दिवस’ के रूप में मनाती है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धर्मतला पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम के कारण हर साल मध्य कोलकाता में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।