कोलकाता,9 जनवरी । कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अलीपुर चिड़ियाघर के व्यावसायीकरण के खिलाफ भाजपा की रैली को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अदालत ने इस रैली के लिए कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। इस रैली में पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की संभावना है।
भाजपा ने अलीपुर चिड़ियाघर की जमीन को अवैध रूप से व्यावसायिक कार्यों में उपयोग करने के विरोध में रैली की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने नौ जनवरी को रवींद्र सदन से चिड़ियाघर तक रैली की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह रैली दोपहर 12 बजे से शुरू होकर तीन बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए।
राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। राज्य के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि चिड़ियाघर के व्यावसायीकरण का मतलब क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर विरोध नहीं हो सकता। क्या हाईकोर्ट की इमारत के लाल रंग का भी विरोध किया जाएगा? इसके अलावा, गंगासागर मेले के दौरान पुलिस बल की कमी का भी हवाला दिया गया।
हालांकि, डिवीजन बेंच ने राज्य की याचिका खारिज कर दी और सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि रैली के दौरान आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अस्पताल जाने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके लिए रास्ता छोड़ा जाना चाहिए। रैली के दौरान किसी भी प्रकार के उकसाने वाले भाषण देने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।