
रांची, 28 जुलाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के आरोपित और जेल में बंद हैदर को जमानत दे दी है। हैदर को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई थी।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की दो सदस्यीय पीठ में हैदर की याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपित की ओर से पेश वकील की दलील सुनने के बाद पीठ ने हैदर को जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की 23 मार्च 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले में आरोपित अयूब सहित हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले इसी मामले में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को भी उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।