डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लागू अतिरिक्त शुल्क को किया शून्य

नई दिल्ली, 02 जनवरी। केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफ़ॉल टैक्स) में एक हजार रुपये प्रति टन का इजाफा किया है। डीज़ल और विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ़) के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त शुल्क को शून्य कर दिया है। नई दरें (आज) मंगलवार से लागू हो गई हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफ़ॉल टैक्स की मौजूदा दर 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़कर अब 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी 0.50 रुपये प्रति लीटर को खत्म कर दिया गया है। एटीएफ़ के निर्यात पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर टैक्स पहले से ही शून्य है।

इससे पहले सरकार ने 18 दिसंबर, 2023 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लागू विंडफॉल टैक्स को पांच हजार रुपये प्रति टन से घटाकर 1,300 रुपये प्रति टन कर दिया था। इसके अलावा डीजल के निर्यात पर एसएईडी को एक रुपये प्रति लीटर से घटाकर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया था। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॅाल टैक्स लगाया था।