कोलकाता—मालदा, 02 फरवरी। आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म और नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पांच युवकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

पॉक्सो कोर्ट के वकील असितबरन बसु ने बताया कि नौ जून 2021 को जिले के हबीबपुर थाने में एक आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म और नाबालिग से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के बाद मनोरंजन हांसदा, सैलेन सोरेन, जोसेन मार्डी, मदन किस्कू और बच्चन हेम्ब्रम नामक पांच युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में पाया गया कि पांचों युवकों ने विवाह कार्यक्रम से वापस लौट रही आदिवासी महिलाओं और नाबालिगों का रास्ता रोका था। जिसके बाद दो युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, बाकी तीन युवकों ने नाबालिग को तालाब के पास ले जाकर दरिंदगी की।

इस घटना में 22 लोगों की गवाही के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजीव साहा ने उन्हें दोषी पाया और शुक्रवार को सजा सुनाई। प्रत्येक को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। न्यायाधीश ने जुर्मना राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।