नई दिल्ली, 28 फ़रवरी। गाजियाबाद स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यूको बैंक की मुजफ्फर नगर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक केके भारद्वाज को 5 वर्ष ोके कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने 31 मार्च 1993 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, ताहरपुर भबीसा शाखा, मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
केके भारद्वाज पर आरोप है कि वर्ष 1991-92 में यूको बैंक के शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित और कार्य करते हुए इस शाखा में एक निजी व्यक्ति के साथ दो फर्जी नामों अशोक कुमार शर्मा और नरेंद्र कुमार गोयल से खाते खोले थे। अशोक कुमार शर्मा के नाम से खोले गए खाते में 24 दिसंबर 91 और 4 नवंबर 92 को 27 लाख जमा किए गए। इसी प्रकार से नरेंद्र कुमार गोयल के नाम पर खोले गए दूसरे खाते में 21 लाख रुपये जमा किए गए।
आरोप यह लगाया गया है कि इसका उपयोग क्रमश: 3 और 8 व्यक्तियों के नाम पर ड्राफ्ट जारी करने के लिए किया गया। ये ड्राफ्ट शाखा प्रबंधक द्वारा जारी किए गए थे। जिन्होंने यह प्रमाणित करते हुए फर्जी प्रमाणपत्र दिया कि ये ड्राफ्ट एनआरआई खाते से जारी किए गए थे और धनराशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई थी।