झारखंड सरकार ने नहीं दी पूजा सिंघल के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

रांची, 19 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग की आरोपित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ  अदालत से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है।

इससे पूर्व ईडी ने झारखंड सरकार से  पूजा सिंघल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी  थी।  राज्य सरकार से  120 दिन बाद भी जवाब नहीं मिलने पर  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायालय में पिटीशन दायर करअभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। पिटीशन में  ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार की चुप्पी को अभियोजन स्वीकृति माना जाए।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2024 से पहले तक मनी लाउंड्रिंग के आरोप में किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होती थी। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नवंबर 2024 में दिये गये फैसले में सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति को आवश्यक बताया था।