बीकानेर, 18 अगस्त। संसद में पारित वित्त विधेयक 2024 में आयकर एवं जीएसटी से संबंधित संशोधित प्रावधानों पर बीकानेर टैक्स कंसलटेंट एसोसिएशन की ओर से संघ के अध्यक्ष मानक कोचर के नेतृत्व में रविवार को यहां एक होटल में एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमीनार में कोलकात्ता से आए एडवोकेट डॉ पारस कोचर एवं पुणे से चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वपनिल मुनोत मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित थे।
संघ के प्रवक्ता एडवोकेट मदन मोहन व्यास ने बताया कि दिवसीय सेमीनार में दो सत्र हुए। प्रथम सत्र का विषय “केंद्रीय बजट 2024 द्वारा आयकर प्रावधानों में किये गए संशोधनों एवं उससे आयकर में होने वाले प्रभाव” रखा गया। इस सत्र में एडवोकेट डॉ पारस कोचर ने आयकर में हुए नए परिवर्तनों की विस्तार से व्याख्या की। पारस कोचर ने आयकर प्रावधानो के अतिरिक्त वसीयत और उसकी ड्राफ्टिंग की बारीकियों से भी अवगत करवाया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता सीए बी जी दैया ने की।
द्वितीय सत्र का विषय ” जीएसटी काउंसिल की 53 वीं मीटिंग एवं केंद्रीय बजट के तहत जीएसटी क़ानून में किए गए संशोधन ” रखा गया। द्वितीय सत्र को मुख्य वक्ता के तौर पर पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वपनिल मुनोत ने सम्बोधित किया।मुनोत ने बताया कि सरकार द्वारा जीएसटी के तहत प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम के प्रावधानों का व्यापारी वर्ग किस प्रकार राहत प्राप्त कर सकता है और इस सन्दर्भ में क्या सावधानी बरतनी अपेक्षित है। मुनोत ने जीएसटी के तहत जारी नवीतम सर्कुलर की व्याख्या भी की। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता एडवोकेट गणेश शर्मा ने की।
कार्यक्रम का सञ्चालन सचिव एडवोकेट दीपक व्यास ने किया । कार्यक्रम में संघ के उपाध्यक्ष इमीचन्द पूनिया वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस बोहरा, एस एल हर्ष, एम पी शर्मा, मांगी लाल शर्मा, एवं सीए सदस्य राजेंद्र लूणिया, विनोद दम्माणी, सुधीर भाटिया, शिव खत्री सहित अन्य अधिवक्ता और सीए सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सचिव दीपक व्यास ने आमंत्रित वक्ताओं उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।