नई दिल्ली, 4 दिसंबर। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

सोमवार को कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए, जिससे गवाहों की पहचान न हो सके। ईडी की अर्जी पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि गवाह के नाम को छोड़ कर बाकी चार्जशीट उन्हें दी जा सकती है। तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने उनका नाम लिखा ही क्यों। आप उनकी गवाही लिख सकते थे। उनका नाम बताने का क्या मतलब था। तब संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ऐसा लगता है कि जानबूझ कर किया गया है। ईडी अपनी चार्जशीट वापस ले। संजय सिंह की ओर से कोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया को लीक किया गया है। अगर चार्जशीट सीलबंद है तो वह मीडिया के पास कैसे पहुंची। संजय सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि चार्जशीट अधूरी है।

सोमवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया है।

ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।

ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।