रांची, 22 मई । खनन घोटाला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित उषा मार्टिन ग्रुप के प्रबंध निदेशक (एमडी) राजीव झंवर को  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने गुरुवार को उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब राजीव झंवर विदेश यात्रा कर सकेंगे।

दरअसल, राजीव झंवर ने हाईकोर्ट के निर्देश पर फरवरी महीने में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने और 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपये के आयरन ओर (लौह अयस्क)के केस में चार्जशीट दायर की है।

उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन ओर की खदान में गड़बड़ी करने को लेकर शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। टेकओवर करते हुए दो अक्टूबर 2021 को ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी। यह केस घाटकुरी माइंस में लीज से ज्यादा आयरन ओर के खनन से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में उषा मार्टिन के महाप्रबंधक (जीएम) प्रमोद कुमार फतेपुरिया सहित कई अन्य लोग आरोपित हैं।