नई दिल्ली, 30 दिसंबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सिविल), ओआईएल, दुलियाजान (असम) और उनकी पत्नी के खिलाफ सक्षम न्यायालय के समक्ष आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है।

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक लगभग 1,17,54,650/- रुपये की संपत्ति रखने के आरोप में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सिविल), ओआईएल, दुलियाजान (असम) के खिलाफ 20 अक्टूबर, 2021 को मामला दर्ज किया गया था। 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान अर्जित अनुपातहीन राशि 38 प्रतिशत थी। गहन जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।