नई दिल्ली, 30 नवंबर । केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के माध्यम से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इस विस्तार से करदाताओं को देरी से आईटीआर दाखिल करने के दंड से बचने में मदद मिलेगी।

सीबीडीटी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा दी गई है, जिनके अंतरराष्ट्रीय लेनदेन हैं। इन करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) को लेकर आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा 30 नवंबर से 15 दिन बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी गई है।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष बोर्ड की विज्ञप्ति के मुताबिक आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139 (1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में जिसे धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) के तहत आने वाले करदाताओं के लिए 30 नवंबर, 2024 तक निर्धारित तिथि को अब 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया है।