कोलकाता, 12 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ढोलाहाट के युवक गोबिंद रॉय की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शनिवार तक दूसरा पोस्टमॉर्टम पूरा करने और रिपोर्ट 22 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने ढोलाहाट थाना प्रभारी को जांच से अलग रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

गोबिंद रॉय की मौत 10 जुलाई 2024 को पुलिस हिरासत में हुई थी। पुलिस का दावा है कि गोबिंद की मौत किसी पुरानी बीमारी के कारण हुई है, जबकि गोबिंद रॉय के परिवार का कहना है कि गोबिंद को बेवजह हिरासत में लिया गया और शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी गई। परिवार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।