कोलकाता, 14 अक्टूबर । कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी चिकित्सा पंजीकरण रद्दीकरण मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की थी।
जस्टिस पार्थ सारथी सेन की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला इतना जरूरी नहीं है कि इसे अदालत के नियमित कामकाज बंद होने के दौरान अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करे। संदीप घोष को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उन्हें जांच में गुमराह करने और कोलकाता पुलिस द्वारा शुरू में की जा रही जांच में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया।
इस मामले में सीबीआई ने टाला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी समान आरोपों में गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने 18 सितंबर को संदीप घोष का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया और इसकी औपचारिक अधिसूचना 19 सितंबर को जारी की गई।