
कोलकाता, 25 जून। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री पुलक रॉय द्वारा दायर मानहानि के एक मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यह मुकदमा हावड़ा जिले के उलुबेरिया स्थित महकमा अदालत में दायर किया गया था। पुलक रॉय, जो उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, ने अधिकारी द्वारा जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए जाने के बाद यह मामला दायर किया था।
न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट से आगे कोई निर्देश न मिले, तब तक जिला अदालत में मुकदमे की सुनवाई या ट्रायल की प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति के लिए खरीदे गए फेरूल्स की कीमत 218 रुपये के बाजार मूल्य के मुकाबले 570 रुपये प्रति यूनिट दी गई थी। उनका दावा था कि 1,086 करोड़ रुपये की इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।
इसके जवाब में मंत्री पुलक रॉय ने उलुबेरिया की अदालत में मानहानि का दावा करते हुए कहा था कि अधिकारी ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के केवल मौखिक आंकड़ों के आधार पर उनके और उनके विभाग के खिलाफ आरोप लगाए हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला अदालत के मुकदमे को चुनौती दी और उस पर रोक की मांग की थी। उनके वकील ने कोर्ट में दावा किया कि अधिकारी ने जिन आरोपों को उठाया, वे दस्तावेजी तथ्यों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाए गए थे।
लगातार कई दिनों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंततः बुधवार को जिला अदालत की सुनवाई और ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक सभी कार्यवाहियों पर विराम लगा दिया है।