कोलकाता, 19 दिसंबर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है । मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि टीईटी निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना चाहिए। यह देखा जाए कि अभ्यर्थियों को कोई कठिनाई न हो। परिवहन विभाग को पर्याप्त संख्या में बसें चलानी चाहिए।

कोलकाता में पांच परीक्षा केंद्र हैं। राज्य में कुल 773 केंद्र हैं। कोर्ट का मानना है कि गीतापाठ कार्यक्रम का कोलकाता को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर को ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गीतापाठ होगा। उसी दिन टेट परीक्षा होगी। इस संबंध में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने याचिका दायर की थी।  दिलीप के वकील ने कोर्ट में कहा कि 10 दिसंबर को परीक्षा की तारीख तय की गयी थी। बाद में तारीख बदलकर 24 दिसंबर कर दी गई उस दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। इसलिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाना चाहिए।