ओंकार समाचार
बीकानेर, 2 जून। बीकानेर ज़िला उद्योग संघ कार्यालय मे बीकानेर टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की ओर से जीएसटी पर परिचर्चा का आयोजन किया गया । परिचर्चा का मुख्य विषय जीएसटी मे कर निर्धारण के पश्चात जो जो मांग निर्धारित की जाती है उसके संदर्भ मे विभाग द्वारा DRC-07 जारी किया जाता है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए , उसके पुनरीक्षण और अपील की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आदि रखा गया ।
उपरोक्त विषय पर संघ के वरिष्ठ सी ए विनोद दम्माणी ने विस्तार से व्याख्या की । दम्माणी ने सदस्यो को बताया कि अपील और पुनरीक्षण मे क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सी ए श्री माणक कोचर ने की । कोचर ने बताया कि परिचर्चा मे विभाग द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे मे भी चर्चा की गई । संघ के सचिव एडवोकेट दीपक व्यास ने जीएसटी में धारा 73 और 74 के अधीन किए जाने वाले कर निर्धारण के संदर्भ मे विस्तार से व्याख्या की । व्यास ने बताया कि यह कर निर्धारण कब 73 के अधीन माना जाएगा और कब 74 के अधीन माना जाएगा । दोनो परिस्थितियों मे उनका निस्तारण किस प्रकार किया जाए इस पर भी चर्चा की गई ।
परिचर्चा में एडवोकेट संदीप राजपुरोहित ने बताया कि कैश लेज़र मे टैक्स जमा होने के बावजूद GSTR-3B भरते समय विभाग द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है जो कि सर्वथा गलत है ।
परिचर्चा मे संघ के उपाध्यक्ष इमीचन्द पूनिया, वाई पी मदान, कोषाध्यक्ष मदन मोहन व्यास सहित अन्य गणमान्य सदस्य सी ए शिव खत्री , सुशील हर्ष , पवन मोदी , नरेंद्र अग्रवाल , कमल जोशी , राम नारायण सोनी आदि उपस्थित थे । अध्यक्ष सी ए माणक कोचर ने सभी सदस्यों का आभार जताया ।