झारखंड हाईकोर्ट

रांची, 06 नवम्बर। झारखंड हाइकोर्ट से हिन्दूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए  भैरव सिंह को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों के जमा करने की शर्त पर बेल मंजूर की है।

यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा है।  इस मामले में पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद भैरव सिंह ने रांची हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार उनकी पैरवी कर रहे थे।

कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद भैरव सिंह को अंतरिम जमानत दे दी, जिससे उन्हें  बड़ी राहत मिली है।