जालंधर, 08 नवंबर। पंजाब में जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने बुधवार को घोड़ों के मेले, घोड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने या किसी भी प्रकार की घुड़सवारी मुकाबले करवाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश घोडों में गलैंडरज बीमारी को फैलने से रोकने के लिये दिये हैं। यह आदेश छह जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।