
नई दिल्ली, 13 मई । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन के साथ केंद्र शासित प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में पुदुचेरी के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक के साथ-साथ गृह मंत्रालय और पुदुचेरी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने अच्छा काम किया है। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एफआईआर तमिल भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए और जिसे आवश्यकता हो उसे अन्य भाषाओं में इसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी गिरफ्तार अपराधियों के फिंगरप्रिंट एनएएफआईएस के तहत दर्ज किए जाने चाहिए ताकि डेटाबेस का बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कानूनी सलाह देने का अधिकार केवल अभियोजन निदेशक (डीओपी) को होना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि ई-समन, ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति और फोरेंसिक जैसे प्रावधानों को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार, गृह मंत्री को हर 15 दिन और उपराज्यपाल को महीने में एक बार नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए।