प्रतिबंधित मांस की तस्करी मामले में दो गिरफ्तार

पूर्वी सिंहभूम, 1 दिसंबर ।  पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। सोमवार को चाकुलिया थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि विगत रविवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि धालभूमगढ़ से बंगाल की ओर काले और लाल रंग की तीन मोटरसाइकिलों के माध्यम से प्रतिबंधित मांस की तस्करी की जा रही है, जिसे सीमा पार और आस-पास के इलाकों में खपाने की योजना थी।

सूचना के बाद पुलिस टीम ने नरसिंहपुर मोड़ के पास नाकेबंदी कर जांच अभियान चलाया। धालभूमगढ़ की ओर से आ रही तीनों मोटरसाइकिलों को रोका गया। पुलिस को देखते ही एक युवक अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। वहीं दो अन्य मोटरसाइकिलों की तलाशी में थैलों में भरा प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से मांस और दोनों बाइक जब्त कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जहीमुद्दीन मल्लिक उर्फ लोधा मल्लिक (47) और मज़ीबुर रहमान (60) के रूप में की गई है। उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई और चाकुलिया थाना में बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि जब्त मांस की प्रकृति की पुष्टि करते हुए एफएसएल जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही फरार आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपितों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।