
कोलकाता, 19 नवम्बर । कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को स्कूल सेवा आयोग को सख्त निर्देश दिया कि कक्षा 11–12 शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया में कोई भी दागी या अयोग्य घोषित उम्मीदवार शामिल न होने पाए। अदालत ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के आदेशानुसार एसएससी को ऐसे सभी उम्मीदवारों की विस्तृत सूची प्रकाशित करनी होगी और यदि इंटरव्यू सूची में किसी दागी का नाम है तो उसे तुरंत हटाया जाए।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा सूची में केवल नाम और रोल नंबर दिए गए हैं, जबकि पहचान स्पष्ट करने के लिए पिता का नाम, पता और अन्य विवरण अनिवार्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई मामलों में एक ही अभ्यर्थी के 2016 और 2025 में अलग-अलग रोल नंबर पाए गए हैं, ऐसे में विस्तृत सूची का प्रकाशन और भी आवश्यक हो जाता है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसम्बर को होगी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एसएससी ने दागी उम्मीदवारों को इंटरव्यू सूची में शामिल किया है। चार ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अदालत में रखे गए, जिनमें दो दिव्यांग भी हैं। इस पर न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिली रियायत केवल आयु सीमा से संबंधित है, न कि अयोग्यता से। उन्होंने कहा कि दागी उम्मीदवार किसी भी विशेष राहत के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते और आयोग को इस पर तत्काल निर्णय लेना होगा।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब एसएससी की नवीनतम इंटरव्यू सूची में लगभग 20 हजार नाम शामिल किए गए हैं, जबकि रिक्तियां 12 हजार 445 हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कई नए अभ्यर्थी, जिन्होंने लिखित परीक्षा में पूर्णांक प्राप्त किए, उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने प्राथमिक स्कूलों में अनुभव का दावा कर अनुचित रूप से अतिरिक्त 10 अंक हासिल कर लिए।





