रांची, 23 अगस्त । रांची स्थित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्चे से आप्राकृतिक यौनाचार करने के एक दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपित साहिल अंसारी को 19 अगस्त को दोषी ठहराया था और शनिवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया।

पीड़ित के वकील विवेक कुमार आर्य ने बताया कि लोअर बाजार थाना कांड संख्या 156/23 में बादल कुरैशी (बदला हुआ नाम) के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोपित साहिल अंसारी और एक अन्य नाबालिग बालक ने 7 साल के बच्चे के साथ आप्राकृतिक यौनाचार किया था। एक आरोपित नाबालिग है। इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

साहिल अंसारी पर यह दोष सिद्ध हुआ है कि 13 मई 2023 को पीड़ित अपने नानी के घर आजाद बस्ती कांटाटोली रांची गया था। जब वह घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसी बस्ती के साहिल अंसारी और एक अन्य नाबालिग ने उसे चाकलेट देने के बहाने बुलाया और उसे घर के पास ही बकरी बांधने वाले रूम में ले गए। दोनों ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और जब पीड़ित दर्द से रोने लगा, तो दोनों आरोपित उसे चॉकलेट देकर वहां से भाग गए। बाद में मुहल्ले के लोगों को जब खबर मिली तब पीड़ित के पिता ने लोअर बाजार थाना में शिकायत की, जिसके बाद दोनों आरोपितों को पकड़ा गया था।