
पश्चिम सिंहभूम, 20 अगस्त । जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की ओर से जारी राजपत्र संख्या 270 के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम को जिले में बुधवार से लागू कर दिया है।
इसके अनुसार राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह निर्णय कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) की धारा छह के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है।
जिला प्रशासन ने कहा है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू निषेध क्षेत्र का सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, ताकि आमजन को इस नियम की जानकारी हो और उसका पालन किया जा सके।