
रांची, 13 अगस्त । रांची सिविल कोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं और अदालत से जमानत देने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल (भैरव सिंह) को बेवजह आरोपित बनाया गया है। वहीं, सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने दलील दी कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। भैरव सिंह को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसमें उसकी भूमिका है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अलालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई को भैरव सिंह को चुटिया थाना कांड संख्या 125/25 मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला नगर निगम के टेंडर विवाद से जुड़ा है। नगर निगम में पहले भैरव सिंह के टेंडर का काम चलता था। लेकिन फिर दूसरे लोगों के टेंडर का काम चलने लगा। भैरव सिंह पर आरोप है कि वहां काम करने वाले लोगों से उनकी तरफ से पैसे की मांग की गयी और पैसा नहीं देने पर उनके साथ भैरव सिंह से मारपीट की थी।