पश्चिम सिंहभूम, 21 जुलाई । पश्चिमी सिंहभूम जिले में रिक्त मानकी और मुंडा पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने पांच नए ग्राम मुंडा की नियुक्ति के आदेश सोमवार को जारी किए हैं। यह नियुक्ति ग्रामसभा के चयन और अंचल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर की गई है। जारी आदेश के अनुसार, कुमारडुंगी अंचल के मौजा बारूसाई के लिए निखिल सिंकु, हाटगम्हरिया अंचल के मौजा नुरदा के लिए अजय सिंकु, बंदगांव अंचल के मौजा मादलोयांग के लिए करमू हेम्ब्रोम, बंदगांव अंचल के मौजा कारुडीह के लिए विष्णु मुंडा और सोनुआ अंचल के मौजा मुन्डरी के लिए रामकिशोर कोड़ाह को ग्राम मुंडा नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदन दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई मुंडा रैयत के हित में कार्य नहीं करता, रैयत को तकलीफ पहुंचाता है, उसका चाल-चलन खराब होता है, वह हुकूकनामा पट्टा की शर्तों के खिलाफ कार्य करता है, एक साल तक मालगुजारी किस्त जमा नहीं करता, अपने मौजा में निवास नहीं करता, नालायक साबित होता है, मौजा में किसी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देता या सरकारी पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं करता, तो उपायुक्त द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। वर्ष 2025 में अब तक जिले में एक मानकी और 27 मुंडा की नियुक्ति की जा चुकी है।

बर्खास्तगी को लेकर नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। किसी भी मुंडा या मानकी को बर्खास्त करने के लिए सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बर्खास्तगी की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के किसी भी वारिस को भविष्य में मुंडा या मानकी पद पर बहाल होने का अधिकार नहीं होगा। यह नियम हुकूकनामा की शर्त संख्या 22 से 29 में वर्णित हैं और पूर्व से कार्यरत मुंडा और मानकी पर भी समान रूप से लागू होंगे।