
रांची, 24 जून । पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (पीजीटीटी)-संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक पांच सीटें आरक्षित रखी जाएं। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने पक्ष रखा।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने वर्ष 2023 में पीजीटीटी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। सुजीत मुर्मू और अन्य ने नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियों और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक पांच पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए।