
हाई कोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती
जोधपुर, 16 मई । राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में लीव-टू-अपील दाखिल की। इसमें फिल्मी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार गत एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अब सरकार की लीव-टू-अपील स्वीकार होने पर इन सभी के खिलाफ मामले में फिर से सुनवाई होगी। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।
1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण शिकार मामला सामने आयाः फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण शिकार मामला सामने आया था। करीब दो दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में शामिल अन्य फिल्मी कलाकार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेजा गया था, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी वर्ष 1998 में सलमान पर एक अन्य मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी हथियार रखने का आरोप था। हालांकि इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।