कोलकाता, 06 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में उसके अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई से करवाने और सुनवाई को तेज करने की अपील की है। ईडी ने इस संबंध में मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में अपील दायर की है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी के वकील को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी। मूल रूप से, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई की एक संयुक्त टीम द्वारा जांच का आदेश दिया था। हालांकि, ईडी ने उस आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी और मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की।

सूत्रों का कहना है कि जब से स्वतंत्र सीबीआई जांच की अपील दायर की गई है, तब से सुनवाई में ज्यादा तेजी नहीं हुई है। इसलिए ईडी के वकील ने मामले में तेजी से सुनवाई करने की याचिका दायर की।

ईडी का तर्क है कि पहले कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियों को जांच के दौरान राज्य पुलिस से भारी असहयोग का सामना करना पड़ा है। इसलिए ईडी के अधिकारियों को डर है कि सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त जांच से जांच प्रक्रिया में देरी होगी। खासकर फरार तृणमूल कांग्रेस नेता और हमले के पीछे के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां का पता लगाने के संबंध में। हमले को 32 दिन बीत चुके हैं और शाहजहां अंडरग्राउंड है। ईडी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने की आशंका के चलते उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।