नई दिल्ली, 07 फरवरी । देश में आयकर से जुड़े नियमों में करीब छह दशक के बाद बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बहु प्रतीक्षित नए आयकर विधेयक 2025 को मंजूरी दी जा सकती है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं, जो आयकर में किसी तरह की राहत के लिए बजट का इंतजार करने या आयकर अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत को खत्म कर सकते हैं।
इससे पहले वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाले नए आयकर विधेयक 2025 में लंबे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण नहीं होंगे। नए विधेयक में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स या कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। ये नया विधेयक 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को अपने बजट भाषण में नए आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कहा था कि इस विधेयक में आयकर दरों, स्लैब और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा।