नई दिल्ली, 20 जनवरी । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के ममाले में सियालदह कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
आयोग ने एक बयान में कहा कि सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपित को 18 जनवरी को जघन्य अपराध का दोषी करार दिया।आयोगि इस मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने के न्यायालय के फैसले को स्वीकार करता है। आयोग ने मामले के दोषी के लिए मृत्युदंड देने की वकालत की थी।
एनसीडब्ल्यू ने मामले में त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों के बीच न्याय की भावना पैदा हुई है। इस मामले को लेकर देशभर में काफी आक्रोश था। लोगों की तरफ से सख्त फैसले की मांग थी। पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिल गया है। आयोग का मानना है कि इस सजा से समाज में न्याय की भावना पैदा होगी और सभी को याद दिलाया जाएगा कि ऐसे अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने मांग की कि मामले में शामिल अन्य आरोपित, जो वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं, को दोषी पाए जाने पर सख्त सजा दी जाए। आयोग ने कोर्ट के फैसले के बाद दोषी व्यक्ति की मां के बयान की सराहना की। आयोग ने उम्मीद जताई कि यह मामला निरंतर सुधारों को प्रेरित करेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगा।