ओंकार समाचार
कोलकाता, 30 दिसंबर। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ा दी है. टैक्स विवाद निपटाने के लिए सरकार द्वारा पेश की गई स्कीम का लाभ अब 31 जनवरी 2025 तक उठा सकते हैं। पहले इसकी की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स से संबिंधात लिंबत विवादों को सरल तरीके से निपटाकर खत्म करना है।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नारायण जैन ने विवाद से विश्वास योजना की तारीख बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। जैन ने कहा, यह जरूरी था क्योंकि हाल ही में कई स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।
सोमवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक अब कर दाता 31 जनवरी, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं, इस तारीख के बाद यानी 1 फरवरी को आवेदन करने पर 10% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।