कोलकाता, 19 सितंबर। तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य को विधानसभा के कार्यों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनके जमानत के दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह अनुमति दी। मानिक भट्टाचार्य पॉलाशिपाड़ा से विधायक हैं, 23 महीने के कारावास के बाद पिछले शुक्रवार को जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में पहुंचकर अपने जमानत से संबंधित सभी दस्तावेज जमा किए।

विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मानिक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें विधानसभा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। 2022 में प्राथमिक भर्ती घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वह लंबे समय तक प्रेसिडेंसी जेल में बंद थे। अब 23 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है। मानिक विधानसभा की उच्च शिक्षा समिति और एक अन्य समिति के सदस्य हैं, और उन्होंने अगले सप्ताह से इन बैठकों में भाग लेने की बात कही है।

मानिक को पिछले गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसमें न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने चार शर्तें लगाई थीं। तृणमूल विधायक और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा। उन्हें अपने पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा कराना होगा। साथ ही, किसी भी गवाह से संपर्क करने या उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करने पर भी रोक है। इसके अलावा, जांच अधिकारी की अनुमति के बिना वह किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मानिक को 2022 में प्राथमिक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 23 महीने तक जेल में रहे। मंगलवार को जेल से रिहा होने के बाद, वह पहली बार विधानसभा में आए और स्पीकर बिमान बनर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर ने उन्हें जल्द ही विधानसभा कार्यों में भाग लेने का निर्देश दिया।