श्रीगंगानगर 16 अक्टूबर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक अधेड़ व्यक्ति को अबोध बालिका से अश्लील हरकत करने का दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोग अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में 13 फरवरी 2020 की शाम को हुई इस घटना का मुकदमा बालिका के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि 52 वर्षीय शिवराजसिंह चौहान उर्फ टिल्लू ने 13 फरवरी की शाम एक घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। घर में 7 वर्षीय अकेली बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर अड़ोस पड़ोस के लोग भाग कर आए।
पुलिस ने मामला दर्ज होने पर जांच पड़ताल शुरू की तो अनेक तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई। पीड़ित बालिका के घर के सामने एक पूर्व पार्षद के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से स्पष्ट हुआ कि उस दिन शाम शिवराज सिंह नशे की हालत में गली में घूम रहा था। उसने पीड़ित बालिका को गली में खेलते हुए कुछ देर के लिए गोद में उठाया। फिर बालिका अपने घर चली गई। उसके पीछे शिवराज सिंह भी घर में गया लेकिन 30 सेकंड में ही बाहर आ गया। इसके बाद बालिका गली में अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई दी। फिर उसे उसकी मां गोद में उठाकर सुखवंत पैलेस की तरफ की ले गई।
अदालत में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ चालान पेश करते हुए पुलिस ने बताया कि शिवराजसिंह ने घर में घुसकर बालिका से अश्लील हरकत की। अदालत में चालान प्रस्तुत होने पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 विवाह और 17 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि आज न्यायाधीश ने शिवराजसिंह चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत 3 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।