जांलधर, 14 अक्टूबर। पंजाब में जालंधर के पुलिस उपायुक्त अकुंर गुप्ता ने शनिवार को मैरिज पैलेसों, जलूस में हथियार लेकर चलने और गाड़ियों में हथियार रखकर चलने पर पाबंदी के आदेश जारी किए।

गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में हथियार जैसे बेसबाल रैकेट, तेज हथियार, नोकीले हथियार या अन्य कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रखकर चलने, समागम, जुलूस में हथियार लेकर चलने , पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगाई है।

इसके अलावा गुप्ता ने मैरिज पैलेस और होटलों में शादियों और सामाजिक प्रोग्राम के दौरान हथियार ले जाने पर हथियार लेकर जाने पर लगाई रोक है। उन्होंने मैरिज पैलेस और दावत हाल के मालिकों को आदेश दिए हैं कि मैरिज पैलेस , दावत हाल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सभी आदेश 13 जनवरी 2024 तक लागू रहेगें।