पश्चिमी सिंहभूम, 22 अक्टूबर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फायरिंग, हथियार के बल पर चोरी के प्रयास और लूट की तीन घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस ने अनिल चातर उर्फ अनिल मुंडा उर्फ बच्चा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित के पास से घटनाओं में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपित ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल थाना अंतर्गत ठकुरानी, टांकुरा गांव का निवासी है। पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी से जेटेया, नोवामुंडी और तांतनगर थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों की जांच को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरोपित के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में पहले से तीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
गुरुवार को नोवामुंडी अंचल के पुलिस निरीक्षक बासुदेव मुंडा ने बताया कि पहली घटना 5 अक्टूबर 2026 की शाम जेटेया थाना क्षेत्र के कोटगढ़ चौक के पास हुई थी। कातिकोड़ा निवासी माटा तिरिया के पुत्र विभीषण तिरिया (24) प्रमाणपत्र निकलवाकर लौट रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे रो रही एक लड़की से कारण पूछने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी। इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उनका मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया। विरोध करने पर एक युवक ने कट्टे से गोली चला दी। गोली विभीषण के दाहिने कान के पास से निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। इस घटना में जेटेया थाने में आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दूसरी घटना नोवामुंडी थाना क्षेत्र के पचायसाई स्थित मुर्गी फार्म में चोरी के प्रयास से संबंधित है। फार्म संचालक रूपेश ठाकुर (34), पिता स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर, निवासी नोवामुंडी मेन रोड स्थित मनसा मंदिर के पास, के अनुसार 6 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे सुरक्षा गार्ड परकेस नायक ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। गार्ड ने बताया कि दो व्यक्ति चोरी के इरादे से फार्म में घुसे थे। इनमें से एक ने हथियार दिखाकर उसे चुप रहने की धमकी दी। आरोपियों ने टेबल की दराज में रुपये तलाशे और पैसे नहीं मिलने पर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।
तीसरी घटना तांतनगर थाना क्षेत्र की है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बांकुड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जलहरी निवासी स्वर्गीय सुबरती अंसारी के पुत्र इमामुद्दीन अंसारी (54) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 अक्टूबर को दिन में करीब 11:30 बजे आरोपियों ने उनकी गर्दन पर चापड़ रखकर छह हजार रुपये नकद और खाने-पीने का सामान लूट लिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपित के खिलाफ हाटगम्हरिया थाना (कांड संख्या 19/23) में भारतीय दंड विधान की धारा 394, 395 और 397, मंझारी थाना (कांड संख्या 85/22) में धारा 394 और 411 तथा मुफ्फसिल थाना चाईबासा (कांड संख्या 97/23) में धारा 395 के तहत मामले दर्ज हैं।
छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक बासुदेव मुंडा, नोवामुंडी अंचल; जेटेया थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक रितेश कुमार सिंह; नोवामुंडी थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक नयन कुमार सिंह; जेटेया थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संजीत कुमार रजक; नोवामुंडी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अभिनय कुमार तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
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