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शंकराचार्य मोटर्स के ग्राहकों से रकम वसूलने का आरोप, शिकायत पर मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज

चाईबासा, 15 अक्टूबर । पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित शंकराचार्य मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में वाहन दिलाने के नाम पर ग्राहकों से लाखों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी के दो कर्मचारियों पर ग्राहकों से रकम वसूलने और कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है। मामले में कंपनी के प्रतिनिधि महेश कुमार चौहान की शिकायत पर चाईबासा मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

प्राथमिकी में कंपनी के पूर्व सेल्स मैनेजर विदेश राय, पिता विनय राय, निवासी जामियारा, बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) और सेल्स पर्सन अभिषेक कुमार सिंह, पिता मोहन कुमार सिंह, निवासी आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां को आरोपी बनाया गया है।

कंपनी की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों कर्मचारी कंपनी में कार्यरत रहने के दौरान ग्राहकों को वाहन उपलब्ध कराने का भरोसा देते थे और इस नाम पर उनसे पैसे लेते थे। आरोप है कि इस प्रक्रिया में कंपनी के साथ भी वित्तीय धोखाधड़ी की गई।

कंपनी को कथित गड़बड़ी की जानकारी 14 मार्च 2026 को मिली थी। इसके बाद आंतरिक जांच कर वित्तीय लेनदेन का सत्यापन कराया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। हालांकि, कथित धोखाधड़ी में कुल कितनी राशि का लेनदेन हुआ, इसका विस्तृत ब्योरा फिलहाल सामने नहीं आया है।

प्राथमिकी के अनुसार, आंतरिक सत्यापन के बाद दोनों कर्मचारियों ने कंपनी आना बंद कर दिया। उनसे संपर्क करने में भी परेशानी होने लगी। शिकायत में उनके मोबाइल फोन बंद होने का उल्लेख किया गया है। वहीं, जिन ग्राहकों से वाहन दिलाने के नाम पर रकम लेने का आरोप है, वे अपनी राशि वापस मांग रहे हैं। इससे कंपनी के समक्ष भी परेशानी उत्पन्न होने की बात कही गई है।

कंपनी ने संबंधित दस्तावेजों के साथ पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। इसके आधार पर मुफ्फसिल थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(4), 318(4) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।