कोलकाता, 16 सितंबर । कोलकाता के कमैक स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय को खाली करने संबंधी दमकल विभाग के नोटिस को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। यह कार्यालय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने हालांकि दमकल विभाग को कार्यालय की दोबारा जांच कर आवश्यक अग्निसुरक्षा उपायों के संबंध में निर्देश जारी करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दमकल विभाग को कालीघाट तृणमूल को नए सिरे से नोटिस देना होगा। नोटिस में यह स्पष्ट करना होगा कि विभाग के अधिकारी कार्यालय का दोबारा निरीक्षण करने के लिए कब पहुंचेंगे। नोटिस जारी करने के बाद दमकल अधिकारियों को कमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय का निरीक्षण करना होगा।
निरीक्षण के बाद दमकल विभाग को यह बताना होगा कि कार्यालय में अग्निसुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए किन-किन उपायों की आवश्यकता है। तृणमूल कांग्रेस को दमकल विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो दमकल विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।
दरअसल, कुछ दिन पहले दमकल विभाग ने कमैक स्ट्रीट स्थित भवन के मालिक को नोटिस जारी किया था। इसमें सातवीं और आठवीं मंजिल पर अग्निनिरोधक व्यवस्था को पर्याप्त नहीं बताया गया था और दोनों मंजिलों को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भवन मालिक की ओर से अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को खाली करने के लिए कहा गया था।
दमकल विभाग के इस नोटिस को चुनौती देते हुए कालीघाट तृणमूल की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले ही दमकल के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बुधवार को अदालत ने मामले में नोटिस को खारिज करते हुए सुरक्षा मानकों के संबंध में नए सिरे से निरीक्षण और आवश्यक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की।
