नई दिल्ली, 06 अगस्त । गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना-2008 के तहत स्वीकृत 6,000 सरकारी नौकरियों में से 5,724 कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड, स्थिर गार्ड के रूप में समूह सुरक्षा, रणनीतिक बिंदुओं पर चौबीसों घंटे नाके, रात्रि गश्त और क्षेत्र पर नियंत्रण, संवेदनशील स्थानों की पहचान, उचित तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था और गहन घेराबंदी और तलाशी अभियान शामिल हैं।

गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र कश्मीरी प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 3,250 रुपये की नकद सहायता दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 13,000 रुपये है। पात्र कश्मीरी प्रवासियों को बुनियादी सूखा राशन के रूप में प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल, प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम आटा तथा प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है। कश्मीरी प्रवासियों की कश्मीर घाटी में वापसी की सुविधा के लिए, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 6000 पारगमन आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

राय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अगस्त, 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कश्मीरी प्रवासी अतिक्रमण, स्वामित्व परिवर्तन, म्यूटेशन और संकटकालीन बिक्री के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों को आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड प्रदान किए गए हैं। उचित स्वास्थ्य सेवा के लिए शिविरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने कहा कि विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिविरों में पाँच सरकारी स्कूल (4 उच्चतर माध्यमिक स्तर और एक माध्यमिक स्तर) स्थापित किए गए हैं। पात्र प्रवासी छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल www.jkmigrantrelief.nic.in के माध्यम से प्रवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कश्मीरी प्रवासियों की सुविधा के लिए निवास प्रमाण पत्र, पिछड़े क्षेत्र के निवासी प्रमाण पत्र, प्रवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।