
मुर्शिदाबाद, 22 दिसंबर । वक्फ कानून के विरोध के बीच मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में हुई पिता–पुत्र की हत्या के मामले में जंगीपुर महकमा अदालत ने सोमवार को 13 आरोपितों को दोषी करार दिया। दोषियों की सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा।
यह घटना पिछले साल अप्रैल की है। वक्फ कानून लागू होने के बाद उसके विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे थे। बंगाल के कई हिस्सों—मुर्शिदाबाद, मालदह और सुंदरबन क्षेत्रों—में उस दौरान अशांति का माहौल देखने को मिला था। इसी बीच 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज थाना अंतर्गत जाफराबाद गांव में स्थानीय निवासी हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
आरोप था कि वक्फ कानून के विरोध-प्रदर्शन से इस हत्या का कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पिता और पुत्र भीड़ के बीच फंस गए और उन्हें बेरहमी से काटकर मार डाला गया। इस घटना से इलाके में तनाव और बढ़ गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया था। जांच के दौरान एक-एक कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और बाद में मामले की सुनवाई शुरू हुई। जंगीपुर महकमा अदालत में 16 दिसंबर तक सुनवाई चली, जिसके बाद सोमवार को न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए सभी 13 आरोपितों को दोषी ठहराया।
दोषियों के वकील ने बताया कि सजा घोषित होने के बाद जरूरत पड़ने पर उच्च अदालत में अपील की जा सकती है। वहीं, अदालत के इस फैसले से दास परिवार ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। परिजनों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अब सबके निगाहें मंगलवार को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं।





