नई दिल्ली, 15 फ़रवरी। केंद्र ने उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली प्रचार संबंधित या अनचाही वाणिज्यिक कॉलों से मुक्ति दिलाने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसमें सेलुलर उद्योग, नियामक निकायों के सदस्य शामिल हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है।

बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के सभी टेलीमार्केटर्स का अवलोकन किया गया। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को पहले से ही सलाह दी गई है कि वे अपने फोन नंबर से पहले 140 नंबर श्रृंखला लगवाएं ताकि उपभोक्ता कॉल करने वाले की पहचान कर सके।

बैठक में दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), वोडाफोन, एयरटेल और रिलायंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।