नई दिल्ली, 7 अगस्त । चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतदान की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है, जो 21 अगस्त तक चलेगी।

आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधाराओं (1) और (4) के तहत अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना आज भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और राज्य राजपत्रों में स्थानीय भाषाओं में पुनर्प्रकाशित की जा रही है।

नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। मतदान 9 सितंबर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। उसी दिन मतगणना भी होगी।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है।