अलीपुरद्वार, 05 दिसंबर। पत्नी की हत्या के एक मामले में किशोरी बेटी के बयान पर अलीपुरद्वार कोर्ट ने आरोपित पिता को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल, बीरपारा पुलिस थाना अंतर्गत बरोहौड़ा इलाके में 31 मई, 2018 की सुबह क्षेत्र के निवासी प्रेमा लोबचांग ने अपनी पत्नी तासा माया घीसिंग की चाकू से हत्या कर दी थी। उस समय उनकी नौ वर्षीय बेटी मौके पर मौजूद थी। जो घटना को देखकर डर गई और शोर मचाने लगी थी। जिसे सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार दौड़ के मौके पर पहुंचे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रेमा लोबचांग को गिरफ्तार कर लिया था। तब से प्रेमा जेल की हिरासत में थे। आज अलीपुरद्वार कोर्ट में एक बार फिर आरोपित की पेश किया गया। जिसके बाद बेटी के बयान पर पिता को दोषी मानते हुए अदालत ने आरोपित को उम्रकैद की सजा की घोषणा की।

अलीपुरद्वार कोर्ट के सरकारी वकील सुहृद मजूमदार ने कहा कि अलीपुरद्वार कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और उनकी बेटी ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी। जिसके बाद न्यायाधीश ने बेटी की बयान पर प्रेमा लोबचांग को उम्रकैद की सजा सुनाई है।