
कोलकाता, 06 मई । मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान स्थित जाफराबाद में हिंदू बाप-बेटे की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मृतकों के परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन सिंगल बेंच ने इस याचिका पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया और मामला डिवीजन बेंच को भेज दिया गया है।
हत्याकांड वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा से जुड़ा है। हाल में संशोधित वक्फ कानून को लेकर धुलियान इलाके में अशांति फैली थी, जिसके दौरान हरगोविंद दास और चंदन दास की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद उन्हें भाजपा ने सुरक्षा के लिहाज से बिधाननगर के एक सेफ हाउस में रखा था, लेकिन रविवार रात लगभग 40 पुलिसकर्मी जबरन दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की।
पुलिस का कहना है कि इन परिवारों को अगवा करके लाया गया था, जबकि परिजनों का दावा है कि वे अपनी इच्छा से वहां आए थे और अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई। इसी विवाद को लेकर सोमवार को पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। उन्होंने पुलिस पर अति-सक्रियता का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई से जांच की मांग की।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि धुलियान से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब तक डिवीजन बेंच द्वारा की गई है, इसलिए इस याचिका को भी मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जा रहा है ताकि वह इसे उचित पीठ को सौंप सकें।
अब यह मामला न्यायमूर्ति सौमेंद्र सेन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष सुना जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वक्फ हिंसा पीड़ितों से मिलने मुर्शिदाबाद गई थीं, लेकिन जाफराबाद के मृतकों के परिजन वहां मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर उन्होंने असंतोष जताया और भाजपा पर निशाना साधा।