काेर्ट ने धनंजय मुंडे काे पहली पत्नी को दो लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

मुंबई, 06 फरवरी । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) के नेता और राज्य के खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को बांद्रा फैमिली कोर्ट से झटका लगा है। काेर्ट ने गुरुवार को एक घरेलू हिंसा मामले में दोषी ठहराते हुए धनंजय मुंडे काे पहली पत्नी करुणा मुंडे को दो लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने धनंजय मुंडे को फिर से किसी तरह का नुकसान करुणा मुंडे को न पहुंचाने की हिदायत भी दी है।

दरअसल, राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की पहली पत्नी करुणा मुंडे ने बांद्रा फेमिली कोर्ट में धनंजय के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला दाखिल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने करुणा मुंडे काे दाे लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस राशि में से सवा लाख रुपये प्रतिमाह करुणा मुंडे के लिए और 75 हजार रुपये प्रतिमाह उनकी बेटी काे दिया जाएगा।

कोर्ट के आदेश के बाद करुणा मुंडे ने पत्रकारों से कहा कि कोर्ट का धन्यवाद, आज सत्य की जीत हुई है। इससे पहले औरंगाबाद कोर्ट ने भी मेरे पक्ष में फैसला सुनाया था। करुणा मुंडे ने कहा कि उन्होंने मेरे और मेरे दो बच्चों के लिए 15 लाख रुपये मांगे थे, यानी प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये। हमें 2 लाख रुपये का गुजारा भत्ता मिला है। करुणा शर्मा ने कहा है कि वह अपनी इस मांग को लेकर दोबारा हाई कोर्ट जाएंगी। करुणा मुंडे ने कहा कि धनंजय मुंडे की वजह से ही मेरी मां ने आत्महत्या कर ली थी और उन्हें भी परेशान किया जा रहा था, जैसे कि अब मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे 45 दिन यरवदा जेल में और 16 दिन बीड जेल में रखा गया। कलेक्टर के केबिन में वाल्मिक कराड के गुंडों ने मेरी पिटाई की। करुणा ने कहा कि मेरी कार में तोडफ़ोड़ की गई और मेरी बहन के साथ मारपीट की गई थी।

काेर्ट का यह आदेश धनंजय मुंडे के लिए करारा झटका माना जा रहा है। इसका कारण हाल ही में धनंजय मुंडे पर सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने कृषि सामान खरीद मामले में 275 करोड़ रुपये घोटाला करने का आरोप लगाते हुए उनसे

इस्तीफा मांगा है।