कोलकाता, 05 फरवरी । आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई के कारण वह फिलहाल इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई की अनुमति देता है, तो ही आगे की कार्रवाई होगी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति घोष ने यह भी सवाल उठाया कि जब यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो  की जांच को लेकर है, तो राज्य सरकार के वकील अदालत में क्यों मौजूद हैं ? इस पर राज्य के वकील ने जवाब दिया कि वे अदालत की सहायता के लिए उपस्थित हैं।

पीड़िता के माता-पिता ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि यह मामला फिर से हाई कोर्ट को सौंपा जाए। उनकी ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हाई कोर्ट की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित रखी जाए।

न्यायमूर्ति घोष ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद ही पीड़िता के माता-पिता हाई कोर्ट का रुख करें, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी।

मामले को लेकर पीड़िता के माता-पिता पहले से ही न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नई याचिका के बाद अब हाई कोर्ट में भी इस पर नजर रखी जा रही है। पीड़िता के पिता ने सोमवार को ही बताया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नई अपील दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट को जांच प्रक्रिया वापस सौंपने की मांग की गई है।