नई दिल्ली, 05 फ़रवरी। डिजी यात्रा के माध्यम से यात्री की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे बाद यात्री का व्यक्तिगत डेटा सिस्टम से हटा दिया जाता है।

वीके सिंह ने बताया कि डिजी यात्रा सेंट्रल इको-सिस्टम (डीवाईसीई) डिजाइन व डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाया गया है। इसमें यात्री की व्यक्तिगत रूप से पीआईआई डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजी यात्रा सेंट्रल इको-सिस्टम का प्रबंधन डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी कंपनी है और इसलिए यह सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती है।

उन्होंने बताया कि डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत यह डिजी यात्रा दिशानिर्देश विकेन्द्रीकृत मोबाइल वॉलेट-आधारित पहचान प्रबंधन के लिए होता है। यात्री की निजी जानकारी यात्री के मोबाइल-वॉलेट में संग्रहीत होती है। इसे एन्क्रिप्टेड प्रारूप में प्रस्थान हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है और फ्लाइट रवाना होने के 24 घंटे के बाद डेटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है।