देहरादून, 09 सितंबर । ऋषिकेश कोतवाली अंतर्गत आईएसबीटी में हुई घटना का दून पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। गैर इरादतन हत्या में 24 घंटे के अंदर आरोपित को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के दौरान हुई आपसी बहस में बस चालक ने परिचालक को बस की छत से धक्का दे दिया था।
गत आठ सितंबर को विक्रम सिंह पुत्र दीप सिंह भंडारी निवासी ग्राम भेंतला पोस्ट रौणद पट्टी रौणद रमोली प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल ने ऋषिकेश कोतवाली पर तहरीर देकर बताया कि उनका भाई भरत सिंह भंडारी (43) पुत्र दीप सिंह भंडारी निवासी ग्राम भैंतला प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल मीनी बस के वाहन चालक धाम सिंह रावत पुत्र सांख्य सिंह के साथ बस में परिचालक का कार्य करता था। फोन के माध्यम से उन्हें ऋषिकेश बस अड्डे पर गाड़ी के नीचे मृत अवस्था में भाई भरत के पड़े होने की जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या करके उसके शव को वाहन के पास फेंका है। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। आखिरकार पुलिस ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या में बस चालक धाम सिंह रावत (53) निवासी ग्राम हलेद पट्टी रोनत रमोली तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह करीब 25 वर्षों से ड्राइवरी का कार्य कर अपना जीवनयापन कर रहा है। पहले वह भरत सिंह भंडारी के मामा राम सिंह की गाड़ी चलाता था। करीब छह माह पहले उसने वहां काम छोड़ दिया था और पिछले 15-20 दिनों से वह भरत सिंह की गाड़ी चला रहा था, जिसे भरत सिंह व प्रवीण सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से खरीदा था। गत सात सितंबर को वह वाहन को जोगत से ऋषिकेश लेकर आया। भरत सिंह के अपने घर जाने के कारण सात सितंबर को प्रवीण सिंह नेगी बस का परिचालक बनकर आया था। शाम के समय आरोपित को फोन पर ऋषिकेश आने की बात बताई और वह बस अड्डे पर आ गया। उन्होंने ठेके से शराब खरीदी और फिर बस की छत पर बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान आरोपित और भरत सिंह के बीच उसके मामा की गाड़ी को लेकर बहस हो गई। इस दौरान भरत सिंह को धक्का लगने पर वह अनियंत्रित होकर बस की छत से नीचे गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। अचानक हुई घटना से डरकर आरोपित मौके से भाग गया। कुछ देर बाद खाना खाकर वापस उसी बस में आकर बैठ गया। अगले दिन आरोपित ने बस मालिक प्रवीण सिंह भंडारी को फोन कर मौके पर बुलाया, जिन्होंने मौके पर आकर टीजीएमओ के अध्यक्ष को बुलाया। पूछताछ व घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों में आरोपित का हत्या करने का इरादा होना नहीं पाया गया। घटना अचानक होना पाया गया।