अगर चार सप्ताह में फैसला नहीं लिया गया तो हाई कोर्ट स्व संज्ञान लेकर जांच करेगा
हैदराबाद, 9 सितंबर । तेलंगाना में दल बदल करने वाले विधायकों की अयोग्यता पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया कि अगर चार सप्ताह में इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया तो इसकी जांच स्व संज्ञान मामले के तौर पर की जाएगी।
दल बदलने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। विपक्ष और भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश्वर रेड्डी ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया है कि स्पीकर इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय को चार हफ्ते के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि बीआरएस से निर्वाचित होकर कांग्रेस में शामिल हुए तीन विधायक कड़ियम श्रीहरि (स्टेशनधनपुर), दानम नागेन्दरं (खैरताबाद) और तेल्लमवेंकट राव (भद्राचलम) को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए भारत राष्ट्र समिति के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी और के. पी विवेकानंद रेड्डी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई पिछले महीने 7 अगस्त को समाप्त हो गयी।
मुख्य न्यायाधीश बी. विजयसेन रेड्डी ने आज सोमवार को मामले में अपना फैसला सुनाया।